रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी अनवर ढेबर को उनकी मां की गंभीर तबीयत को देखते हुए चार दिन की अंतरिम जमानत प्रदान की है। कोर्ट ने यह अनुमति दी है कि ढेबर पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए अपने परिवार के साथ चार दिन बिता सकते हैं।
अनवर ढेबर ने अदालत से अपील की थी कि उनकी मां की हालत नाजुक है और वह अस्पताल में भर्ती हैं। सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस कठिन समय में ढेबर को अपने परिवार के पास रहने का अवसर मिलना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा, परिवार के ऐसे संकट के समय में इंसान को अपने करीबियों के साथ रहने का अवसर मिलना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह जमानत केवल उनकी मां की तबीयत को ध्यान में रखकर दी जा रही है और चार दिन की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें पुनः जेल लौटना होगा।




