बलरामपुर। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया के बीच लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है। बलरामपुर जिले में निर्वाचन कार्य में उदासीनता बरतने पर एक सहायक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक, शासकीय प्राथमिक शाला फतेहपुर के सहायक शिक्षक अशोक कुमार यादव को SIR अभियान के तहत गणना पत्रक के वितरण और संग्रहण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्हें मतदान केंद्र क्रमांक 237, फतेहपुर में अविहित अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।
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लेकिन अधिकारी बताते हैं कि शिक्षक अशोक यादव ने न तो अपनी ड्यूटी में रुचि दिखाई और न ही सौंपे गए दायित्वों का पालन किया। वे बिना अनुमति अवकाश पर रहते हुए निर्वाचन कार्य में सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसकी शिकायत सक्षम अधिकारी द्वारा दर्ज की गई थी।
मामले की जांच में आरोप सही पाए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए शिक्षक को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर कार्यालय रखा गया है। साथ ही उन्हें नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिए जाने का प्रावधान किया गया है।





