Close Menu
KhabarwaadKhabarwaad
    Top Posts

    नक्सल प्रभावित इलाके में CRPF की बड़ी कार्रवाई, 14 ठिकानों से हथियार और विस्फोटक बरामद

    September 7, 2026

    मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में साय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक 9 सितंबर को

    September 7, 2026

    धमधा में मवेशियों की अवैध तस्करी का खुलासा, 15 पशु बरामद; दो आरोपी गिरफ्तार

    September 7, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • नक्सल प्रभावित इलाके में CRPF की बड़ी कार्रवाई, 14 ठिकानों से हथियार और विस्फोटक बरामद
    • मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में साय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक 9 सितंबर को
    • धमधा में मवेशियों की अवैध तस्करी का खुलासा, 15 पशु बरामद; दो आरोपी गिरफ्तार
    • टेकऑफ से पहले विमान में आई तकनीकी खराबी, जबलपुर से इंदौर की इंडिगो फ्लाइट रद्द
    • धमतरी में युवक की बेरहमी से हत्या, धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला; जांच में जुटी पुलिस
    • छत्तीसगढ़ में बारिश पर लगा ब्रेक, अब 3 दिन बरसेंगे बादल; कई जिलों में यलो अलर्ट
    • दुबई दौरे पर CM डॉ. मोहन यादव, MP में निवेश के लिए वैश्विक निवेशकों को दिया न्योता
    • ‘पुष्पा’ स्टाइल में सागौन तस्करी का खुलासा, छत्तीसगढ़-ओडिशा गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार
    Facebook X (Twitter) Instagram
    KhabarwaadKhabarwaad
    Monday, September 7
    • Home
    • छत्तीसगढ़
      • रायपुर संभाग
      • दुर्ग संभाग
      • बिलासपुर संभाग
      • बस्तर संभाग
      • सरगुजा संभाग
    • मध्यप्रदेश
    • राष्ट्रीय समाचार
    • अपराध
    • राजनीति
    • धर्म एवं समाज
    • अफसरशाही
    • खेल
    • मनोरंजन
    • स्वास्थ्य
    • राशिफल
    • Auto & Gadget
    KhabarwaadKhabarwaad
    Home » Amritpal Singh and Sheikh Abdul Rashid: कैसे शपथ लेंगे जेल में बंद नवनिर्वाचित सांसद, जानें क्या हैं नियम

    Amritpal Singh and Sheikh Abdul Rashid: कैसे शपथ लेंगे जेल में बंद नवनिर्वाचित सांसद, जानें क्या हैं नियम

    Shrikant BaghmareBy Shrikant BaghmareJune 7, 2024Updated:June 7, 2024 trending No Comments4 Mins Read
    Amritpal Singh and Sheikh Abdul Rashid

    Amritpal Singh and Sheikh Abdul Rashid:  देश भर में सात चरणों के तहत लोकसभा चुनाव संपन्न हुए। वहीं अब लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब सरकार बनाने की कवायद चल रही है। इसी बीच सभी सांसदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलाई जाएगी। हालांकि इस बीच दो सांसद ऐसे भी चुने गए हैं, जो जेल में बंद हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इन सांसदों को शपथ कैसे दिलाई जाएगी। आइये जानते हैं ऐसी परिस्थितियों में क्या है नियम और कैसे शपथ दिलाई जा सकती है।

    आतंकवाद के आरोप में जेल में बंद हैं दोनों सांसद
    Amritpal Singh and Sheikh Abdul Rashid: 
    दरअसल, आतंकवाद के आरोप में जेल में बंद दो उम्मीदवार संसदीय चुनाव में विजयी हुए हैं, जिससे आगामी दिनों में गठित होने वाली 18वीं लोकसभा के लिए असामान्य स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि कानून के तहत उन्हें नए सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी, फिर भी उन्हें संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने का संवैधानिक अधिकार है। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए।

    Read Also-  8 नहीं 9 जून को PM पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी? इस वजह से बदली गयी तारीख

    अमृतपाल सिंह और इंजीनियर राशिद जेल में हैं बंद
    Amritpal Singh and Sheikh Abdul Rashid: 
    लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद पंजाब की खडूर साहिब सीट पर अमृतपाल सिंह ने जीत दर्ज की। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर की बारामूला सीट पर आतंकवाद के वित्तपोषण के आरोपी शेख अब्दुल राशिद उर्फ ​​इंजीनियर राशिद ने जीत दर्ज की है। इंजीनियर राशिद आतंकवाद के वित्तपोषण के आरोप में 9 अगस्त 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। वहीं अमृतपाल सिंह को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया था।

    कैसे शपथ ले सकते हैं जेल में बंद सांसद
    अब सवाल यह उठता है कि क्या जेल में बंद इन नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ लेने की अनुमति दी जाएगी, यदि हां, तो कैसे? इस विषय में शामिल कानूनी पहलुओं को समझाते हुए संविधान विशेषज्ञ और पूर्व लोकसभा महासचिव पी.डी.टी. आचारी ने ऐसे मामलों में संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि संसद सदस्य के रूप में शपथ लेना एक संवैधानिक अधिकार है। आचारी ने कहा कि चूंकि वे फिलहाल जेल में हैं, इसलिए इंजीनियर राशिद और अमृतपाल सिंह को शपथ ग्रहण समारोह के लिए संसद तक ले जाने के लिए अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। शपथ लेने के बाद उन्हें वापस जेल जाना होगा।

    Read Also-  PM के लिए नरेंद्र मोदी के नाम पर NDA में लगी मुहर, चुने गए संसदीय दल के नेता

    सदन में कराई जा सकती है वोटिंग
    वैधानिक पहलुओं को और स्पष्ट करने के लिए, आचारी ने संविधान के अनुच्छेद 101(4) का हवाला दिया, जो अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना संसद के दोनों सदनों से सदस्यों की अनुपस्थिति से संबंधित है। उन्होंने कहा कि शपथ लेने के बाद वे लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सदन में उपस्थित होने में अपनी असमर्थता के बारे में सूचित करेंगे, इसके बाद अध्यक्ष उनके अनुरोधों को सदन की अनुपस्थिति संबंधी समिति के पास भेज देंगे। समिति तय करेगी कि सदस्य को सदन की कार्यवाही से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। इसके बाद अध्यक्ष सदन में सिफारिश पर मतदान कराएंगे।

    सीट गंवा सकते हैं दोनों नेता
    यदि इंजीनियर राशिद या अमृतपाल सिंह को दोषी ठहराया जाता है और कम से कम दो साल के कारावास की सजा होती है, तो वे 2013 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार लोकसभा में अपनी सीट तुरंत गंवा देंगे। न्यायालय के फैसले के अनुसार ऐसे मामलों में सांसदों और विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाता है। इस निर्णय के तहत जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4) को निरस्त कर दिया गया था, जिसके तहत दोषी सांसदों और विधायकों को अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाता था।

    • Get News Portal Website @Rs.5999 | WhatsApp on +91 8871571321
    • Get Web Hosting @Rs49 | Visit - HostRT.in
    amritpal singh amritpal singh arrest amritpal singh elections amritpal singh khalsa amritpal singh news jailed candidate abdul rashid sheikh sheikh abdul rashid sheikh abdul rashid win
    Share. Facebook Twitter LinkedIn Email Telegram WhatsApp
    Shrikant Baghmare
    • Website

    Keep Reading

    दुबई दौरे पर CM डॉ. मोहन यादव, MP में निवेश के लिए वैश्विक निवेशकों को दिया न्योता

    11 साल बाद झीरम कांड में आया फैसला, NIA कोर्ट ने 10 आरोपियों को दोषी माना

    भारत को मिली पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी, 2027 में होगा T20I का रोमांच

    विधायक पुरंदर मिश्रा का राहुल गांधी पर विवादित बयान, बोले- ‘सुबह ब्रश करेंगे तो बोली में आएगी शुद्धता’

    क्रिकेटर अभिषेक पोरेल गिरफ्तार: शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप, हाई कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने की कार्रवाई

    पत्रकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय कानून की मांग, 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा ‘पत्रकार मांग दिवस’

    Add A Comment

    Comments are closed.

    Khabarwaad Vacancy

    Pages

    • Home
    • About Us
    • Privacy Policy
    • Contact Us

    Categories

    • छत्तीसगढ़
    • मध्यप्रदेश
    • राष्ट्रीय समाचार
    • अपराध
    •  
    • खेल
    • राजनीति
    • धर्म एवं समाज
    • मनोरंजन

    Owner / Editor Details :- 

    Name :- Shrikant Baghmare

    Contact :- 6264 390 985

    Email :- khabarwaadnews@gmail.com

     

    © 2026 Maintained By RTISPL
    • Home
    • About Us
    • Privacy Policy
    • Terms of service
    • Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.