रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी की विशेष अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अब चैतन्य बघेल को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
जानकारी के अनुसार, चैतन्य बघेल की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज विशेष न्यायालय ने इस पर अपना निर्णय सुनाते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया।
इससे पहले एसीबी-ईओडब्ल्यू की टीम ने 15 अक्टूबर को रिमांड अवधि समाप्त होने पर चैतन्य बघेल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया था। उस दौरान अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया था। अब वे 29 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे।




