बिलासपुर। रेलवे स्टेशन में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिलने पर स्वास्थ्य विभाग और रेलवे की लापरवाही पर हाइकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार की मुफ्त की योजनाएं हैं, फिर भी लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है. हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव और बिलासपुर रेलवे के डीआरएम के जवाब मांगा है.
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कोर्ट ने पूछा है कि व्यवस्था सुधार के लिए क्या किया जा रहा है इसकी पूरी जानकारी काेर्ट में पेश करें. साथ ही यह बताने कहा है कि इमरजेंसी में एम्बुलेंस सुविधा आखिर उपलब्ध क्यों नहीं हो पाती.
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मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार कैंसर पेसेंट को एंबुलेंस नहीं दिला पा रही है. रेलवे में भी अस्पताल है. इसके बाद भी महिला को एंबुलेंस नहीं मिली. राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि राज्य सरकार लोगों को फ्री एंबुलेंस सेवा उपलब्ध करा रही है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि डिवीजन बेंच ने कहा कि यह तो स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही है. मरीज को एंबुलेंस नहीं मिला तो उसकी जान ही चली गई. हाईकोर्ट ने रेलवे और स्वास्थ्य विभाग से जवाब मांगा है.




