रायपुर। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CGMSC) ने राज्य में दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण और निगरानी की प्रक्रिया के तहत दो दवाओं के उपयोग पर अस्थायी रोक लगाई है। हाल ही में की गई जांच के दौरान बैक्लोफेन टैबलेट और आयरन सुक्रोज इंजेक्शन के कुछ बैचों में अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद यह कदम उठाया गया।
कॉर्पोरेशन के अनुसार, ड्रग वेयरहाउस कवर्धा में बैक्लोफेन 10 एमजी टैबलेट (Drug Code – ND88) के Batch No. RT24126 और RT25018 के भौतिक सत्यापन में कुछ पैकेट्स के रंग में परिवर्तन पाया गया। एहतियातन इन बैचों के वितरण और उपयोग पर अस्थायी रोक लगाते हुए नमूनों को NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में दोबारा परीक्षण के लिए भेजा गया है।
इसी तरह, रीजनल ड्रग वेयरहाउस बिलासपुर में आयरन सुक्रोज 100 एमजी इंजेक्शन (Drug Code – D285), Batch No. V24104 के उपयोग के दौरान बंधवापारा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य एवं जच्चा-बच्चा केंद्र में एक मरीज में साइड इफेक्ट की सूचना मिलने पर इस बैच के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है।
सीजीएमएससी ने कहा है कि दोनों मामलों में परीक्षण रिपोर्ट और जांच के परिणाम आने के बाद ही आगे की कार्रवाई निविदा की शर्तों और नियमों के अनुरूप की जाएगी। संस्था ने यह भी स्पष्ट किया कि मरीजों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्यभर में निगरानी और गुणवत्ता परीक्षण की प्रक्रिया लगातार जारी है।




