रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग मंगलवार को छत्तीसगढ़ की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। इसके साथ ही वर्ष 2026 में प्रस्तावित चुनावों की तैयारियों की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हो जाएगा। आयोग के अनुसार तैयार की गई प्रारूप मतदाता सूचियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि वे निर्धारित समय-सीमा में अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करा सकें।
आयोग ने निर्देश दिए हैं कि राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाए। पारदर्शिता और आम नागरिकों की सुविधा के लिए ड्राफ्ट मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों की आधिकारिक वेबसाइटों पर भी अपलोड की जाएगी। इसके साथ ही अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत एवं डुप्लीकेट मतदाताओं की सूचियां भी संबंधित वेबसाइटों पर प्रकाशित की जाएंगी। दावा-आपत्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।
ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही नोटिस चरण प्रारंभ होगा। इस दौरान निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करना, सुनवाई करना, सत्यापन और निर्णय लेकर दावों व आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। मतदाता 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि दावा-आपत्ति अवधि के दौरान पात्र और वास्तविक मतदाताओं के नाम जोड़े जा सकते हैं। जिन मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर पाए जाएंगे, उनका नाम केवल एक ही स्थान पर रखा जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी योग्य मतदाता सूची से वंचित न रहे, बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर संपर्क किया गया है। साथ ही निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों ने राजनीतिक दलों के साथ बैठकें कर अस्थायी सूचियां साझा कीं, ताकि फील्ड स्तर पर सत्यापन किया जा सके।
मतदाता अपना नाम नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन ऐप और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर जाकर देख सकेंगे। राज्य सीईओ की वेबसाइट पर पूरी मतदाता सूची और बूथ-वार पीडीएफ भी उपलब्ध रहेगी।




