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    Home » हाईकोर्ट का सख्त रुख: रिटायर्ड पुलिसकर्मियों के भुगतान में देरी पर SSP को जारी किया अवमानना नोटिस

    हाईकोर्ट का सख्त रुख: रिटायर्ड पुलिसकर्मियों के भुगतान में देरी पर SSP को जारी किया अवमानना नोटिस

    Shrikant BaghmareBy Shrikant BaghmareJuly 26, 2025 बिलासपुर संभाग No Comments2 Mins Read
    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: कांकेर में पादरियों और धर्मांतरितों के प्रवेश बैन को कोर्ट ने माना वैध

    बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के अवकाश नगदीकरण भुगतान में देरी को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति रविन्द्र अग्रवाल की एकलपीठ ने कोर्ट के पूर्व आदेश की अवहेलना मानते हुए यह नोटिस जारी किया और उनसे जवाब तलब किया है।

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    मामले में पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त 33 पुलिसकर्मियों, जिनमें एएसआई बैजनाथ राय, इंस्पेक्टर रघुनंदन शर्मा और एएसआई हनुमान प्रसाद मिश्रा शामिल हैं, ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने मध्यप्रदेश के कर्मचारियों की तर्ज पर 300 दिन के अवकाश नगदीकरण का लाभ देने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता धीरेन्द्र पांडेय और विजय मिश्रा ने पक्ष रखा।

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    कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए 29 जनवरी 2025 को आदेश पारित किया था, जिसमें एसएसपी बिलासपुर को सुप्रीम कोर्ट के फगुआ राम प्रकरण के संदर्भ में निर्देशित किया गया था कि 90 दिन के भीतर याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन का निराकरण कर भुगतान किया जाए। हालांकि, निर्धारित अवधि के भीतर ना तो अभ्यावेदन का निराकरण किया गया और ना ही राशि का भुगतान हुआ। इस स्थिति से आहत होकर याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की।

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