रायपुर। छत्तीसगढ़ में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। अब सभी प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं। भारत सरकार के महापंजीयक कार्यालय द्वारा वर्ष 2023 में संशोधित पोर्टल के सफल क्रियान्वयन से यह व्यवस्था प्रभावी हुई है।
संशोधित जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अनुसार अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे सभी बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि का एकमात्र वैध दस्तावेज होगा। इससे पहचान संबंधी प्रक्रियाओं में स्पष्टता एवं एकरूपता आएगी। अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे बच्चों के लिए पूर्व की तरह वैकल्पिक दस्तावेज मान्य रहेंगे। पहले जारी ऑफलाइन प्रमाण पत्रों को भी अब पोर्टल पर डिजिटल रूप में सुरक्षित किया जा सकता है।
राज्य में अक्टूबर 2023 से सभी जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी हो रहे हैं। प्रारंभिक तकनीकी चुनौतियों का समयबद्ध समाधान किया गया, जिससे पोर्टल अब पूरी तरह सुचारु है। महापंजीयक कार्यालय से आवश्यक तकनीकी सहयोग एवं मार्गदर्शन निरंतर मिल रहा है।
व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सभी रजिस्ट्रारों को पोर्टल संचालन का प्रशिक्षण दिया गया है। जिला स्तर पर भी नियमित प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
राज्य सरकार ने आधार कार्ड निर्माण संबंधी प्रक्रियाओं में एकरूपता के लिए संबंधित एजेंसियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।
यह पहल डिजिटल सेवाओं के विस्तार, प्रशासनिक दक्षता एवं नागरिक सुविधा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिससे आमजन को तेज, सुरक्षित एवं भरोसेमंद सेवाएं मिल रही हैं।




