कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक 20 वर्षीय युवती की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी बॉयफ्रेंड को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने युवती को पेचकस से 51 बार वार कर मौत के घाट उतारा। हत्या की वजह युवती का किसी अन्य युवक से बातचीत करना बताया गया है।
जानकारी के अनुसार, घटना 24 दिसंबर 2022 को सीएसईबी चौकी क्षेत्र में हुई। सहबान खान (30), जो गुजरात का रहने वाला और चिश्ती बस सर्विस का कंडक्टर था, अहमदाबाद से कोरबा पहुंचा और होटल में रुका। मौका देखकर वह युवती के घर पहुंचा और दोनों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद उसने युवती का रेप किया और फिर पेचकस से हमला कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी गुजरात भाग गया।
पुलिस को घटना की सूचना युवती के भाई ने दी। मौके से खून से सना सूजा, जूते, शर्ट, इयरफोन और कंडोम पैकेट जैसे कई सबूत बरामद हुए। गंभीरता को देखते हुए साइबर सेल की मदद ली गई और डेढ़ महीने बाद आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार कर कोरबा लाया गया।
जांच में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया। जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश जयदीप गर्ग की अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 302 और SC/ST एक्ट की धारा 3(2)(W) के तहत दोषी पाया। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और 75 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यदि अर्थदंड का भुगतान नहीं किया गया, तो अतिरिक्त 18 माह कारावास भुगतना होगा।




