गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। एडीजे कोर्ट ने मंगलवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी पंकज पठारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने यह फैसला घटना के आठ महीने के भीतर सुनाते हुए आरोपी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामला 14 जनवरी 2025 का है, जब कोटमीकला चौकी क्षेत्र के एक गांव में आरोपी ने घर में अकेली नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता के परिजन खेत पर और भाई पिकनिक पर गया हुआ था। इस दौरान आरोपी जबरन घर में घुसा और वारदात को अंजाम दिया। घटना के दूसरे दिन ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल ने पाक्सो एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत आरोपी को आजीवन कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही बीएनएस एक्ट की धारा 332(ख) के तहत सात साल के सश्रम कारावास की सजा भी दी। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अर्थदंड न देने पर आरोपी को अतिरिक्त एक माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा। इस प्रकरण में लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पक्ष रखा।




