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    Home » मुंगेली: नर्सिंग होम एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट प्रकरणों में लापरवाही पर कर्मचारी निलंबित, सीएमएचओ सहित दो अधिकारियों को नोटिस

    मुंगेली: नर्सिंग होम एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट प्रकरणों में लापरवाही पर कर्मचारी निलंबित, सीएमएचओ सहित दो अधिकारियों को नोटिस

    Shrikant BaghmareBy Shrikant BaghmareDecember 13, 2025 छत्तीसगढ़ No Comments2 Mins Read

    मुंगेली। जिले में नर्सिंग होम एक्ट एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट से जुड़े प्रकरणों के निस्तारण में गंभीर लापरवाही सामने आने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-03 दीपक कुमार प्रजापति को निलंबित कर दिया गया है तथा सीएमएचओ डॉ. शीला साहा और टीकाकरण अधिकारी डॉ. कमलेश खैरवार को नोटिस जारी किया गया है।

    दीपक कुमार प्रजापति को नर्सिंग होम एक्ट के तहत संधारित 19 प्रकरणों में से 18 के समय-सीमा से बाहर हो जाने तथा आवश्यक कार्रवाई में विलंब के लिए निलंबित किया गया। जांच में लापरवाही पाए जाने पर पूर्व में जारी नोटिस के बावजूद संतोषजनक जवाब न देने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के तहत निलंबन किया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड चिकित्सा अधिकारी मुंगेली रहेगा तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा

    कलेक्टर कुंदन कुमार ने सीएमएचओ डॉ. शीला साहा एवं डॉ. कमलेश खैरवार को फाइलों के परीक्षण एवं प्रस्तुतीकरण में अनियमितताओं के लिए नोटिस जारी किया है। अस्पताल निरीक्षण एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट प्रकरणों की फाइलें बिना हस्ताक्षर, अवलोकन एवं अधूरी जानकारी के साथ प्रस्तुत पाई गईं। दोनों से तीन दिनों में जवाब तलब किया गया है तथा असंतोषजनक जवाब पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यह कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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