दुर्ग। सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए दुर्ग जिला प्रशासन ने बुधवार से ‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ नियम लागू कर दिया है। अब जिलेभर के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट लगाए दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा।
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कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि सड़क हादसों में कमी लाने और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए यह पहल की गई है। नियम के तहत केवल आकस्मिक सेवाओं, मेडिकल इमरजेंसी और धार्मिक पगड़ी पहनने वाले व्यक्तियों को ही छूट दी गई है। सभी पंप संचालकों को अपने परिसर में ‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ का बोर्ड या पोस्टर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
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पंप संचालक दुविधा में
यह कदम जहां आम नागरिकों की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने में मददगार साबित होगा, वहीं पेट्रोल पंप संचालकों के सामने बिक्री घटने की चिंता भी खड़ी हो गई है। संचालकों का मानना है कि नए नियम से कई ग्राहक असुविधा के कारण पेट्रोल भराने से वंचित हो सकते हैं।




