रायपुर। राजधानी रायपुर के बहुत ही व्यवस्त वाली सड़कों पर यातायात व्यवस्था बनाए रखने को लेकर रायपुर कमिश्नर ने आदेश जारी किया है। रायपुर के 4 प्रमुख मार्गों पर अब रैली, जुलूस और प्रदर्शन जैसे सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी लगा दी गई है। अगले दो महीने तक के लिए आदेश लागू किया गया है।
जारी आदेश के मुताबिक, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक बीएनएसएस 2023 की धारा 163 के अंतर्गत सार्वजनिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने आम नागरिकों और संगठनों से अपील की है कि वे शहर में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन का सहयोग करें।
इन सड़कों पर लगी पाबंदी
- जी.ई. रोड: शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए फूल चौक तक.
2. एम.जी. रोड: जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक तक.
3. सदर बाजार रोड: कोतवाली से सत्ती बाजार चौक तक.
4. एम.जी. रोड: मौलाना चौक से शारदा चौक तक.




