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    Home » रेरा ने रायपुर के वॉलफोर्ट एलेन्सिया प्रोजेक्ट पर 10 लाख का जुर्माना लगाया, स्वीकृत ले-आउट का उल्लंघन

    रेरा ने रायपुर के वॉलफोर्ट एलेन्सिया प्रोजेक्ट पर 10 लाख का जुर्माना लगाया, स्वीकृत ले-आउट का उल्लंघन

    Shrikant BaghmareBy Shrikant BaghmareJanuary 2, 2026 छत्तीसगढ़ No Comments2 Mins Read

    रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने राजधानी की आवासीय परियोजना “वॉलफोर्ट एलेन्सिया” के प्रमोटर पर सख्त कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। यह कार्रवाई रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के तहत की गई। रेरा ने पाया कि परियोजना का विकास नगर एवं ग्राम निवेश विभाग (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग) द्वारा स्वीकृत ले-आउट के अनुरूप नहीं है, जो कानून का गंभीर उल्लंघन है।

    STP निर्माण में विचलन का मुद्दा

    सुनवाई के दौरान सामने आया कि परियोजना में स्वीकृत ले-आउट से हटकर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण किया गया, जो अधिनियम की धारा 14(1) का सीधा उल्लंघन है। इस धारा के अनुसार, परियोजना का विकास केवल सक्षम प्राधिकरण से पूर्व स्वीकृत ले-आउट, रेखांकन और विनिर्देशों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। वर्तमान में STP का उपयोग फ्लैट आबंटियों द्वारा किया जा रहा है।

    आबंटियों के हित को प्राथमिकता

    जनहित और व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए रेरा ने STP को ध्वस्त करने या पुनर्निर्माण का आदेश नहीं दिया, क्योंकि इससे आबंटियों के हित प्रभावित होंगे। हालांकि, प्रमोटर को स्वीकृत ले-आउट से विचलन के लिए उत्तरदायी ठहराते हुए 10 लाख का दंड लगाया गया। रेरा का मानना है कि यह कार्रवाई भविष्य में अन्य प्रमोटरों को नियमों का पालन करने का संदेश देगी।

     बिल्डरों को सख्त चेतावनी

    रेरा ने स्पष्ट किया कि स्वीकृत ले-आउट, नक्शे या योजनाओं में बिना पूर्व अनुमति के परिवर्तन कानूनन अपराध है। आवश्यकता पड़ने पर आर्थिक दंड के अलावा कठोर कदम उठाए जाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करेगा तथा घर खरीददारों का भरोसा मजबूत करेगा। सभी बिल्डरों और डेवलपर्स से अपील की गई है कि परियोजनाओं का विकास केवल स्वीकृत योजनाओं के अनुरूप करें।

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