बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीजापुर पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में आरोपी दिनेश चंद्राकर की जमानत अर्जी खारिज कर दी। पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रीतम सिंह ने जमानत का कड़ा विरोध किया था। पुलिस ने मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दी है।
एक जनवरी 2025 की शाम लापता हुए पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव तीन जनवरी को चट्टानपारा बस्ती स्थित ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की संपत्ति में सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ था। आरोपियों ने डिनर के बहाने बुलाकर लोहे की रॉड से सिर, छाती, पेट और पीठ पर वार कर हत्या की थी तथा शव को सेप्टिक टैंक में छिपाया था।
पुलिस ने ठेकेदार सुरेश चंद्राकर, उसके भाई रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके को गिरफ्तार किया था। एसआईटी ने 75 दिनों की जांच के बाद 1200 पन्नों से अधिक की चार्जशीट अदालत में पेश की। साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर सभी चार आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है।




