बिलासपुर। कोर्ट के आदेश के अनुसार, सोमवार से शनिवार सुबह तक बच्चा अपनी मां के साथ रहेगा। शनिवार को स्कूल से छुट्टी होने के बाद पिता उसे अपने साथ ले जाएंगे और सोमवार सुबह तक बच्चे की जिम्मेदारी पिता के पास रहेगी। इसके अलावा, अदालत ने निर्देश दिया है कि लंबी छुट्टियों के दौरान बच्चा 5 से 10 दिन तक पिता के साथ समय बिताएगा। त्यौहारों के दौरान भी बच्चे को पिता से मिलने और समय बिताने की अनुमति दी गई है।
रायपुर निवासी दंपती की शादी 2009 में हुई थी और 2010 में उनका बेटा जन्मा। कुछ वर्षों बाद दोनों अलग हो गए और वर्तमान में 15 वर्षीय बच्चा मां के साथ रह रहा है। वर्ष 2018 में पिता ने बच्चे की कस्टडी के लिए परिवार न्यायालय में आवेदन दिया, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद पिता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। दोनों पक्षों की सहमति और बच्चे की इच्छा को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने यह नई व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया है।




