नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए आगामी चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। आयोग के अनुसार, उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान 9 सितंबर 2025 (मंगलवार) को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा और मतगणना भी इसी दिन संपन्न कर परिणाम जारी कर दिया जाएगा।
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चुनाव कार्यक्रम इस प्रकार है:-
- चुनाव की अधिसूचना जारी करने की तिथि: 7 अगस्त 2025 (गुरुवार)
- नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि: 21 अगस्त 2025 (गुरुवार)
- नामांकन पत्रों की जांच: 22 अगस्त 2025 (शुक्रवार)
- नाम वापसी की अंतिम तिथि: 25 अगस्त 2025 (सोमवार)
- मतदान एवं मतगणना (यदि आवश्यक हुआ): 9 सितंबर 2025 (मंगलवार)
भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचन में केवल संसद के दोनों सदनों—लोकसभा और राज्यसभा—के सदस्य भाग लेते हैं।
निर्वाचक-मंडल में शामिल हैं
- राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य (वर्तमान में 5 सीटें रिक्त)
- राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य
- लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य (वर्तमान में 1 सीट रिक्त)
इस प्रकार कुल 788 सदस्यों के विरुद्ध वर्तमान में 782 सदस्य निर्वाचक-मंडल में भाग लेंगे। प्रत्येक सदस्य का मतभार समान रूप से 1 निर्धारित किया गया है।
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गुप्त मतदान और अधिमान चिह्नित करने की प्रक्रिया
मतदान गुप्त मतपत्र के माध्यम से होगा, जिसमें निर्वाचकों को अभ्यर्थियों के नाम के सामने अधिमान (प्राथमिकता) अंकित करनी होगी। यह अधिमान भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप, रोमन अंकों, या मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं में अंकित किया जा सकता है।
प्रत्येक निर्वाचक को पहले अधिमान का अंकन करना अनिवार्य होगा, अन्य अधिमान वैकल्पिक हैं। मतदान के लिए चुनाव आयोग द्वारा विशेष पेन प्रदान किया जाएगा, जिससे ही मतपत्र चिह्नित किए जा सकेंगे। किसी अन्य पेन का प्रयोग करने पर मत अमान्य माना जाएगा।




