New policy of Excise Department: आबकारी विभाग की नई पॉलिसी के तहत शासकीय शराब दुकानों के पास खोले गए अहातों का ठेका 31 मार्च को समाप्त हो गया है। अब, विभाग ने इस पॉलिसी में आंशिक संशोधन करते हुए ठेके की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दिया है। नए ठेकों की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2027 तक होगी।
इस क्रम में विभाग ने ऑनलाइन टेंडर जारी कर दिए हैं, जिनके लिए आवेदन 11 अप्रैल तक लिए जाएंगे। अहाता ठेका उसी को मिलेगा, जो आवेदन में सबसे अधिक बोली लगाएगा। पिछले वर्ष रायपुर जिले में पहली बार अहाता पाने के लिए लोगों ने बढ़-चढ़कर बोली लगाई थी, जिसके परिणामस्वरूप ठेके विभाग द्वारा निर्धारित राशि से दोगुना से चार गुना अधिक पर गए थे। इस कारण 51 ठेकेदारों को अहाता सरेंडर करने के चलते ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है।
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New policy of Excise Department: रायपुर जिले में कुल 61 अहाते ठेके पर दिए गए थे, जिनमें से 29 को ठेकेदारों ने नहीं चलाया। कई ठेकेदार बिना विभाग को सूचित किए ही फरार हो गए, जबकि अन्य ने सूचना देने के बावजूद अनुबंध के अनुसार लाइसेंस फीस जमा नहीं की। नियमों का पालन न करने के कारण विभाग ने इन 51 ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया है।
अहातों के लिए तीन बार टेंडर निकाले गए थे, जिनमें एक मई 2024 से 31 मार्च 2025 तक के लिए ठेका दिया गया। पहले टेंडर में 56 अहातों के लिए आवेदन मंगाए गए थे, जिनमें से एक को छोड़कर सभी का टेंडर खुला। पहले टेंडर में अहातों की बोली 25 लाख से लेकर 94 लाख रुपए तक गई थी।
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New policy of Excise Department: विभाग का राजस्व टारगेट 20 करोड़ रुपए था, लेकिन ठेकेदारों के सरेंडर करने और फीस न जमा करने के कारण अब तक केवल लगभग 12 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो कि लक्ष्य से लगभग 8 करोड़ रुपए कम है। विभाग अब पॉलिसी के नियम के तहत ठेकेदारों से 8 करोड़ रुपए की वसूली करेगा, जो अनुबंध तोड़ने वाले ठेकेदारों से भू-राजस्व की भांति की जाएगी।
उपायुक्त रामकृष्ण मिश्रा ने बताया कि नया ठेका 31 मार्च 2025 को समाप्त हो गया है और इसके लिए आवेदन 11 अप्रैल तक मंगाए गए हैं। सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को ठेका मिलेगा।




