बिलासपुर। महिला आयोग की सिफारिश पर बिलासपुर केंद्रीय जेल में पदस्थ एक जेल प्रहरी को निलंबित कर दिया गया है। उक्त प्रहरी पर विवाह का झांसा देकर महिला का दैहिक शोषण करने, बच्ची के जन्म के बाद पत्नी और मासूम को छोड़ देने, मारपीट करने तथा दूसरी महिला से अवैध संबंध रखने के आरोप लगे हैं।
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पीड़िता ने आयोग में शिकायत करते हुए बताया कि उसने आरोपी प्रहरी से आर्य समाज मंदिर में विवाह किया था और दोनों की एक बच्ची भी है।
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हालांकि, शादी के बाद आरोपी ने पत्नी-बच्ची को त्याग दिया और किसी अन्य महिला से संबंध बना लिए। महिला आयोग ने उक्त दूसरी महिला को भी नोटिस जारी कर नारी निकेतन भेजा था। बाद में शपथ पत्र देकर महिला और उसके पिता ने पीड़िता के वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने का वादा किया।
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इसके बावजूद, आरोपी प्रहरी ने दोबारा उस महिला को अपने पास रख लिया और पत्नी-बच्ची की उपेक्षा करता रहा। पीड़िता की दोबारा शिकायत पर महिला आयोग अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने आरोपी प्रहरी के निलंबन की अनुशंसा की, जिस पर कार्रवाई करते हुए 8 मई से उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।




