रायपुर। राजधानी स्थित एम्स और मेकाहारा जैसे प्रमुख चिकित्सा संस्थानों के सामने फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. वसी खान द्वारा बिना किसी वैध पंजीयन के क्लीनिक चलाए जाने का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी के चलते यह फर्जी डॉक्टर लंबे समय से मरीजों की जान से खिलवाड़ करता रहा। शिकायत मिलने के बाद जिला दंडाधिकारी गौरव सिंह ने डॉ. वसी खान पर छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद एवं नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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डॉ. खान लक्ष्मी मेडिकल हॉल, द्वितीय तल, एम्स परिसर के पास टाटीबंध में क्लीनिक चला रहा था। जांच में पाया गया कि उसके पास न तो छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद में पंजीयन है और न ही नर्सिंग होम एक्ट के तहत कोई अनुमति प्राप्त है।
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रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा 3 अप्रैल को की गई शिकायत के बाद जांच हुई, जिसमें खान द्वारा फर्जी तरीके से क्लीनिक संचालन की पुष्टि हुई। जिला प्रशासन ने न सिर्फ जुर्माना लगाया, बल्कि क्लीनिक संचालन तुरंत बंद करने के निर्देश भी दिए हैं। जुर्माना राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, रायपुर में जमा की जाएगी।




