मनेन्द्रगढ़। भारत सरकार की राष्ट्रीय महत्व की “सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन” परियोजना को लेकर जिला प्रशासन ने एक अहम और दूरगामी फैसला लिया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री डी. राहुल वेंकट ने नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ द्वारा बीपीसीएल के कार्य विस्तार प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने के निर्णय को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 323(1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
यह निर्णय भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) को मनेन्द्रगढ़ नगर क्षेत्र में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने के कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने हेतु लिया गया है, जिससे न केवल जिले बल्कि अंचल के लाखों नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती ऊर्जा सुविधा मिल सकेगी।
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परियोजना को मार्च 2024 में मिली थी अनुमति
नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ द्वारा बीपीसीएल को 15 मार्च 2024 को नगर क्षेत्र में एम.डी.पी.ई. माध्यम घनत्व पॉलीथिन पाइपलाइन (32 mm / 63 mm / 90 mm / 125 mm) के माध्यम से भूमिगत गैस पाइपलाइन बिछाने की अनुमति दी गई थी। इस अनुमति में कार्य को 6 माह के भीतर पूर्ण करने की शर्त के साथ-साथ समयावधि विस्तार हेतु आवेदन की अनुमति (शर्त क्रमांक 14) भी दी गई थी।
बिना कारण अस्वीकार किया गया था समयावधि विस्तार
निर्धारित समय में कार्य पूर्ण न होने पर बीपीसीएल द्वारा नियमानुसार 5 सितंबर 2024 और 7 जून 2025 को कार्य विस्तार के लिए आवेदन प्रस्तुत किए गए। लेकिन नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ की 12 जून 2025 को आयोजित साधारण सभा में अतिरिक्त निर्णय क्रमांक 13(1) के तहत बीपीसीएल का आवेदन बिना किसी कारण अस्वीकृत कर दिया गया।
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कलेक्टर ने बताया – जनहित की अवहेलना
कलेक्टर कार्यालय द्वारा प्रस्तुत तथ्यों, दस्तावेजों और बीपीसीएल के 4 जुलाई 2025 के पत्र का अवलोकन करने के पश्चात यह स्पष्ट हुआ कि यह परियोजना न केवल मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में, बल्कि भविष्य में कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा और बलरामपुर जैसे जिलों तक विस्तारित होगी।
कलेक्टर ने कहा कि यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की योजना है, जिसे बीपीसीएल जैसा अर्धशासकीय उपक्रम क्रियान्वित कर रहा है। समयावधि विस्तार का आवेदन पूर्व शर्तों के अनुरूप समय रहते प्रस्तुत किया गया था, इसके बावजूद प्रस्ताव को बिना ठोस कारण के अस्वीकार करना प्रशासनिक दृष्टि से अनुचित, संकुचित सोच का परिचायक और वृहद जनहित की अनदेखी है।
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कलेक्टर ने निलंबित किया नगर पालिका का निर्णय
इन समस्त तथ्यों और जनहित के व्यापक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री डी. राहुल वेंकट ने नगर पालिका मनेन्द्रगढ़ की 12 जून 2025 की बैठक में पारित निर्णय को निरस्त करते हुए बीपीसीएल को परियोजना कार्य यथाशीघ्र पुनः आरंभ करने की अनुमति प्रदान की है।
सुरक्षा मानकों के पालन के कड़े निर्देश
साथ ही बीपीसीएल, छत्तीसगढ़-1 गैस टेरिटोरी, अंबिकापुर को यह निर्देशित किया गया है कि परियोजना कार्य के दौरान लोक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और सभी तकनीकी व सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर कड़ी वैधानिक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।




