भोपाल। मध्यप्रदेश में अब मेडिकल स्टोर्स पर दवाइयों पर दी जा रही छूट का प्रचार करना भारी पड़ सकता है। फार्मेसी काउंसिल ने सभी पंजीकृत फार्मासिस्टों और मेडिकल स्टोर मालिकों को नोटिस जारी करते हुए छूट (डिस्काउंट) दर्शाने वाले बोर्ड लगाने पर रोक लगा दी है।
काउंसिल के अनुसार, प्रदेश के कई मेडिकल स्टोर्स 10 से 80 प्रतिशत तक की छूट के विज्ञापन बोर्ड और सोशल मीडिया के जरिए ग्राहकों को लुभा रहे हैं, जो कि फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के नियमों का उल्लंघन है। काउंसिल का कहना है कि इस तरह का प्रचार अनैतिक व्यापार की श्रेणी में आता है और इससे मरीजों की सेहत से खिलवाड़ होता है।
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काउंसिल ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर कोई फार्मासिस्ट ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया गया, तो उसका पंजीयन रद्द या निलंबित किया जा सकता है। साथ ही संबंधित मेडिकल स्टोर के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मप्र केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने भी इस निर्णय का समर्थन करते हुए सभी मेडिकल स्टोर संचालकों से अपील की है कि वे अपने प्रतिष्ठानों से डिस्काउंट दर्शाने वाले सभी बोर्ड हटा लें। इसके लिए 15 दिन की मोहलत दी गई है। तय समयसीमा के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर संबंधित स्टोर्स के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।





