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    Home » मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार ननों को मिली जमानत, NIA कोर्ट ने सुनाया फैसला

    मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार ननों को मिली जमानत, NIA कोर्ट ने सुनाया फैसला

    Shrikant BaghmareBy Shrikant BaghmareAugust 2, 2025Updated:August 2, 2025 trending No Comments2 Mins Read
    छत्तीसगढ़ पुलिस के 25 उप निरीक्षक बने निरीक्षक, DGP अरुण देव गौतम ने जारी किया पदोन्नति आदेशछत्तीसगढ़ पुलिस के 25 उप निरीक्षक बने निरीक्षक, DGP अरुण देव गौतम ने जारी किया पदोन्नति आदेश

    बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी और धर्मांतरण के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार की गईं दो ननों और एक युवक को जमानत मिल गई है। बिलासपुर स्थित एनआईए कोर्ट ने पीड़ित पक्ष की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को बेल एप्लिकेशन पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाते हुए तीनों आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर कर ली गई।

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    मामला क्या है?
    बता दे कि, 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मानव तस्करी और धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए दो ननों और एक युवक को रोका था। आरोप था कि वे तीन नाबालिग लड़कियों को बहला-फुसलाकर उत्तर प्रदेश के आगरा ले जा रहे थे। यह लड़कियां नारायणपुर जिले की निवासी बताई गई थीं।

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    घटना के बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने स्टेशन परिसर में नारेबाजी की और तीनों को जीआरपी के हवाले कर दिया। इसके बाद जीआरपी थाना भिलाई-3 के अंतर्गत आने वाली दुर्ग जीआरपी चौकी ने मामले की जांच करते हुए धर्मस्व स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 4 के तहत एफआईआर दर्ज की। इसके बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था।

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