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    Home » RTI के दायरे से बाहर रहेगा BCCI: खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक में किया संशोधन, जानिए वजह

    RTI के दायरे से बाहर रहेगा BCCI: खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक में किया संशोधन, जानिए वजह

    Shrikant BaghmareBy Shrikant BaghmareAugust 7, 2025 खेल No Comments3 Mins Read
    RTI के दायरे से बाहर रहेगा BCCI: खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक में किया संशोधन

    नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक में अहम संशोधन करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सूचना के अधिकार (RTI) कानून के तहत नहीं आएगा। सरकार ने यह फैसला इस आधार पर लिया है कि BCCI को किसी प्रकार की सरकारी वित्तीय सहायता या अनुदान प्राप्त नहीं होता है।

    खेल मंत्री ने लोकसभा में पेश किया विधेयक
    खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 23 जुलाई को लोकसभा में “नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल” पेश किया। इस विधेयक की धारा 15(2) के तहत केवल वही खेल संगठन RTI के दायरे में आएंगे, जिन्हें सरकार से किसी रूप में सहायता या अनुदान प्राप्त होता है। ऐसे संगठनों को ही सार्वजनिक प्राधिकरण माना जाएगा।

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    BCCI की दलील को मिली मान्यता
    इस संशोधन के जरिए सरकार ने BCCI की उस पुरानी दलील को भी मान्यता दे दी है जिसमें वह स्वयं को RTI से बाहर बताता रहा है। बोर्ड का तर्क रहा है कि वह पूरी तरह स्ववित्तपोषित (self-funded) है और उसकी संचालन प्रक्रिया सरकार पर निर्भर नहीं करती।

    RTI के दायरे में कौन आएगा?
    संशोधित विधेयक अब स्पष्ट करता है कि RTI केवल उन्हीं संगठनों पर लागू होगा, जो सरकारी धन, संसाधन या किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करते हैं। इसमें न केवल वित्तीय सहायता शामिल है, बल्कि अगर कोई संगठन सरकारी स्टेडियम, इन्फ्रास्ट्रक्चर या किसी भी अन्य सुविधा का उपयोग करता है, तो वह RTI के अंतर्गत आ सकता है।

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    भविष्य में जवाबदेही से नहीं बच सकेगा BCCI
    हालांकि फिलहाल BCCI को RTI के दायरे से छूट मिल गई है, लेकिन यदि भविष्य में वह सरकार से किसी आयोजन या सुविधा के लिए मदद लेता है, तो उस विशेष स्थिति में RTI के तहत जानकारी मांगी जा सकेगी।

    ओलंपिक में भागीदारी से जुड़े नए नियम
    क्रिकेट के 2028 ओलंपिक में टी20 प्रारूप में शामिल होने की पुष्टि के बाद, BCCI को राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSF) के रूप में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल बोर्ड (NSB) के अंतर्गत मान्यता लेनी होगी।

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    क्या होगा NSB का ढांचा?
    राष्ट्रीय खेल बोर्ड (NSB) का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसमें एक अध्यक्ष और कई सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति एक चयन समिति करेगी, जिसके अध्यक्ष कैबिनेट सचिव या खेल सचिव होंगे। साथ ही, समिति में भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक, दो पूर्व खेल प्रशासक और एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी (जिन्हें द्रोणाचार्य, अर्जुन या खेल रत्न पुरस्कार मिला हो) शामिल होंगे।

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