बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने चैतन्य की ईओडब्ल्यू (EOW) द्वारा गिरफ्तारी की आशंका को लेकर दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी। इसके बाद अब ईओडब्ल्यू चैतन्य बघेल को किसी भी समय गिरफ्तार कर सकती है।




