रायपुर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले तीन निजी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। इन अस्पतालों को योजना से तीन माह के लिए निलंबित कर दिया गया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. आई. नागेश्वर राव ने बताया कि महानदी हॉस्पिटल (महासमुंद), सेवा भवन हॉस्पिटल (ग्राम जगदीशपुर, पिथौरा) तथा अंबिका हॉस्पिटल (ग्राम खरखरी, सरायपाली) को अस्थायी रूप से योजना से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान इन अस्पतालों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मरीजों को निःशुल्क उपचार की सुविधा नहीं मिलेगी।
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डॉ. राव ने स्पष्ट किया कि योजना से पंजीकृत सभी चिकित्सालयों को पात्र लाभार्थियों को निर्धारित पैकेज के अंतर्गत नियमों के अनुसार निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देना अनिवार्य है। योजना के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने यह भी बताया कि यदि किसी अस्पताल द्वारा आयुष्मान कार्डधारी मरीजों को इलाज देने से मना किया जाता है या अनियमितता की जाती है, तो नागरिक टोल फ्री नंबर 104 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय अथवा खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में लिखित शिकायत भी दी जा सकती है।




