रायपुर। कारोबारी अनवर ढेबर को अदालत से एक बार फिर राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी पैरोल अवधि 7 दिन के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। ढेबर ने चार दिन की अंतरिम जमानत समाप्त होने के बाद कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसमें उन्होंने अपनी मां की तबीयत खराब होने का हवाला दिया था। अदालत ने परिस्थितियों को देखते हुए उनकी अर्जी स्वीकार कर ली।
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मंगलवार देर रात अनवर ढेबर पुलिस सुरक्षा के बीच रायपुर स्थित अपने निवास पहुंचे। उनके घर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल तैनात है और आने-जाने वाले हर व्यक्ति का नाम रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है।
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गौरतलब है कि इससे पहले कोर्ट ने अनवर ढेबर को चार दिन की अंतरिम जमानत दी थी। उस दौरान अदालत ने यह स्पष्ट किया था कि यह राहत केवल उनकी मां की गंभीर तबीयत को ध्यान में रखते हुए दी गई है। अब कोर्ट के ताज़ा आदेश के बाद अनवर ढेबर को अतिरिक्त 7 दिन तक घर पर रहने की अनुमति मिली है। तय अवधि पूरी होने के बाद उन्हें दोबारा जेल लौटना होगा।




