Balodabazar Breaking: बलौदाबाजार हिंसा मामले में प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए 20 जून तक के लिए सख्ती बढ़ा दी है। इसके बाद से अब एक साथ 5 से अधिक लोग बलौदाबाजार नगर पालिका क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। नगर पालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर दीपक सोनी द्वारा 10 जून को धारा 144 लागू की गई थी।
Balodabazar Breaking: आपको बता दें कि सतनामी समाज के आंदोलन के दौरान उपद्रवियों ने कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस में आग लगा दी थी। इस उपद्रव में कलेक्ट्रेट परिसर में खड़ी 100 के करीब दो पहिया वाहनों को फूंक दिया गया। जबकि 30 के लगभग कारों को भी जला दिया गया था। संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में 10 जून 2024 को हुई घटना के मद्देनजर रखते हुए ही नगर पालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत धारा 144, 10 जून की रात्रि 9 बजे से लागू की गई थी।
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Balodabazar Breaking: यह प्रतिबंध 16 जून की मध्य रात्रि 12 बजे तक लागू किया गया था। इसे आगे बढ़ा दिया गया है। इसके तहत नगर पालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक रैली या जुलूस पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
इस दौरान अन्य जिले अथवा बाहरी व्यक्तियों का 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह का नगर पालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार का शस्त्र तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशुल, खुकरी, सांग एवं बल्लम अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा।
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अपवाद स्वरूप जो व्यक्ति शासकीय ड्यूटी पर हैं, वे ड्यूटी के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेंगे। ऐसे वृद्ध एवं दिव्यांग जो लाठी के बिना चलने में असमर्थ हैं, वे लाठी का प्रयोग कर सकेंगे। जिला कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है।




