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    Home » Balodabazar Violence Case: बलौदाबाजार में अब 20 जून तक लागू रहेगी धारा 144, जारी हुआ आदेश

    Balodabazar Violence Case: बलौदाबाजार में अब 20 जून तक लागू रहेगी धारा 144, जारी हुआ आदेश

    Shrikant BaghmareBy Shrikant BaghmareJune 17, 2024 trending No Comments2 Mins Read
    Balodabazar Violence Case

    Balodabazar Violence Case: बलौदाबाजार में शांति- व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर ने 20 जून तक के लिए धारा 144 की मध्य रात्रि तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक रैली या कोई जुलूस पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

    Balodabazar Violence Case: संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में 10 जून 2024 को हुई घटना के परिप्रेक्ष्य में नगर पालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत धारा 144, 10 जून की रात 9 बजे से 16 जून की मध्य रात्रि 12 बजे तक लागू किया गया था। नगर पालिका सीमा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए कलेक्टर दीपक सोनी ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) एवं (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए धारा 144 की अवधि बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है।

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    जानें क्या रहेगा प्रतिबंधित 
    Balodabazar Violence Case:  इसके तहत नगर पालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक रैली या जुलूस पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। अन्य जिले अथवा बाहरी व्यक्तियों का पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह का नगर पालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार का शस्त्र तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशुल, खुकरी, सांग एवं बल्लम अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा। अपवाद स्वरूप जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर हैं, वे ड्यूटी के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेंगे। ऐसे वृद्ध एवं दिव्यांग जो लाठी के बिना चलने में असमर्थ हैं, वे लाठी का प्रयोग कर सकेंगे।

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