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    Home » CG High Court’s Instructions : CG हाईकोर्ट का निर्देश, 1 हफ्ते में कराए कवर्धा नगर पालिका में अध्यक्ष चुनाव

    CG High Court’s Instructions : CG हाईकोर्ट का निर्देश, 1 हफ्ते में कराए कवर्धा नगर पालिका में अध्यक्ष चुनाव

    Shrikant BaghmareBy Shrikant BaghmareJuly 5, 2024 trending No Comments2 Mins Read
    Election of Municipality President Within a Week Election of Municipality President Within a Week
    Election of Municipality President Within a Week

    CG High Court’s Instructions : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कवर्धा नगर पालिका अध्यक्ष के मनोनयन की प्रक्रिया को गलत ठहराया है। कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश जारी कर कहा है कि एक सप्ताह के भीतर नगर पालिका अध्यक्ष के रिक्त पद पर चुनाव कराए। बता दें कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा ने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यहां कार्यकारी अध्यक्ष का मनोनयन कर दिया गया।

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    कांग्रेस पार्षद मोहित महेश्वरी ने अपने एडवोकेट के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया कि नगर पालिका कवर्धा में कांग्रेस की बहुमत होने के बाद भी राज्य शासन ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए भाजपा पार्षद को अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया है। याचिका में कहा गया कि अध्यक्ष के इस्तीफा देने के बाद नियमानुसार नए सिर से चुनाव होना चाहिए। इसके लिए याचिकाकर्ता सहित कांग्रेस के पार्षदों ने अध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण विकास कार्य सहित जरूरी कामकाज प्रभावित होने की जानकारी राज्य शासन को दी थी। पार्षदों ने राज्य शासन को पत्र लिखकर अध्यक्ष का चुनाव कराने की मांग भी की थी।

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