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    Home » CG NEWS: पार्षद, अध्यक्ष और महापौर निधि से अब स्ट्रीट लाइटिंग के कार्य संभव

    CG NEWS: पार्षद, अध्यक्ष और महापौर निधि से अब स्ट्रीट लाइटिंग के कार्य संभव

    Rohit kumarBy Rohit kumarSeptember 23, 2025 trending No Comments2 Mins Read
    CG NEWS: जितेन्द्र कुमार साहू बने मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के विशेष सहायक

    रायपुर। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में अब स्ट्रीट लाइटिंग यानी सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के कार्य पार्षद, अध्यक्ष और महापौर निधि से कराए जा सकेंगे। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस निधि से किए जाने वाले कार्यों की सूची में नवीन कंडिका जोड़ते हुए वार्षिक पात्रता राशि का अधिकतम 25 प्रतिशत राशि प्रकाश व्यवस्था के लिए खर्च करने की अनुमति प्रदान की है।

    इस संबंध में राज्य शासन ने सभी नगर निगमों के आयुक्तों और नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है।

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    उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने हाल ही में विभागीय समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि पार्षद, अध्यक्ष और महापौर निधि से किए जाने वाले कार्यों में सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था को भी शामिल किया जाए। इसके बाद विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित परिपत्र सभी नगरीय निकायों को भेज दिया।

    नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने 19 सितंबर को प्रदेशभर के नगरीय निकायों को कुल 102.97 करोड़ रुपये की पार्षद, अध्यक्ष और महापौर निधि जारी की है। इसमें पार्षद निधि के लिए 72.33 करोड़ रुपये और महापौर व अध्यक्ष निधि के लिए 30.63 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

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