रायपुर। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार पर रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करते हुए राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ACB–EOW) ने कोयला घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पूर्व मुख्यमंत्री की उपसचिव रह चुकी सौम्या चौरसिया की लगभग 8 करोड़ रुपए मूल्य की 16 अचल संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश रायपुर की विशेष अदालत ने जारी किया। ये संपत्तियां कोल लेवी और अन्य भ्रष्ट स्रोतों से खरीदी गई थीं।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोकसेवक द्वारा अर्जित आय से अधिक संपत्ति की कुर्की का यह राज्य में पहली कार्रवाई है।
Read Also- सौम्या चौरसिया के जयचंद गिरफ्तार, करोड़ों की संपत्ति का उगला राज
जांच के दौरान सामने आया कि सौम्या चौरसिया ने लगभग 47 करोड़ की 45 संपत्तियां अपने करीबी रिश्तेदारों सौरभ मोदी, अनुराग चौरसिया एवं अन्य के नाम खरीदी थीं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) पहले ही लगभग 39 करोड़ की 29 संपत्तियों को कुर्क कर चुका है। अब शेष 8 करोड़ की 16 संपत्तियों को अंतरिम रूप से कुर्क करने का आदेश दिया गया है।
EOW रायपुर ने 16 जून 2025 को विशेष न्यायालय में दंड विधि संशोधन अध्यादेश 1944 के तहत कुर्की के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने 22 सितंबर 2025 को उक्त संपत्तियों को अंतरिम कुर्की का आदेश पारित किया।