दुर्ग। जिले के अहिवारा नगर पालिका ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जेके लक्ष्मी सीमेंट संयंत्र पर 9.12 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। यह दंड उस समय लगाया गया जब हाईकोर्ट के आदेश पर की गई जांच में सामने आया कि कंपनी ने 1.90 लाख वर्गफीट अवैध निर्माण की जानकारी नगर पालिका से छिपाई थी।
पालिका ने संयंत्र प्रबंधन को चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि जुर्माने की राशि को निर्धारित समय सीमा में जमा करें, अन्यथा कठोर कदम उठाए जाएंगे।
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यही नहीं, कंपनी को आदेशित किया गया है कि 15 दिनों के भीतर भवन अनुज्ञा (बिल्डिंग परमिशन) के लिए संपूर्ण भवन और संरचनाओं का चार प्रतियों में रेखांक नगर एवं ग्राम निवेश विभाग से अनुमोदित अभिन्यास के साथ प्रस्तुत करें।
नगर पालिका ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अवहेलना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवैध भवनों को केवल तभी नियमित किया जाएगा, जब कंपनी धारा 187 (क) के तहत सभी आवश्यक दस्तावेज और कर राशि समय पर जमा करेगी।




