Pensioners Submit Life Cerificate: देशभर के लाखों पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर है। 80 साल के या इससे अधिक उम्र के पेंशनर्स के लिए एक सर्टिफिकेट जमा कराना अनिवार्य है। अगर समय रहते इसे जमा नहीं कराया गया तो पेंशन बंद हो सकती है। जी हां, जल्दी से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा दें और इसे अब 1 नवंबर की बजाय 1 अक्टूबर से जमा कराएं। सभी पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होगा।
Read Also- Nitish Kumar के खिलाफ हॉर्स ट्रेडिंग! विधायकों को मिला करोड़ों का ऑफर, अपहरण की दी गई धमकी
Pensioners Submit Life Cerificate: लाइफ सर्टिफिकेट IT एक्ट के तहत मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट है, जिसे आधार कार्ड और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराने के बाद पेंशन डिपार्टमेंट में जमा कराना होता है। यह पेंशनभोगियों के जीवित होने का प्रमाण पत्र है, जिसके आधार पर ही आगे पेंशन जारी रखी जाती है। आमतौर पर लाइफ सर्टिफिकेट करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर होती है, जब तक कि सरकार द्वारा इस तारीख को आगे न बढ़ाया जाए। अगर पेंशनर्स 1 अक्टूबर 2024 को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं तो भी यह अगले साल 30 नवंबर 2025 तक वैध रहेगा।
ऑनलाइन कैसे बनवाएं लाइफ सर्टिफिकेट?
- 5MP का फ्रंट कैमरा वाला स्मार्टफोन और उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए।
- आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पेंशन अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए।
- ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट के लिए आधार कार्ड नंबर या VID अनिवार्य है।
- गूगल प्ले स्टोर से ‘आधारफेसआरडी’ और ‘जीवन प्रमाण फेस ऐप’ डाउनलोड करके इंस्टॉल करें।
- ऑथेंटिकेशन करके फेस स्कैन करें और पेंशन से जुड़ी डिटेल्स भरें।
- फ्रंट कैमरे से अपनी फोटो क्लिक करके उसे सबमिट करें।
- मोबाइल नंबर पर लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिंक के साथ SMS आएगा।
- लिंक ओपन करके सर्टिफिकेट डाउनलोड करें और सबमिट करें।
Read Also- 500 करोड़ के हाईबॉक्स मोबाइल ऐप स्कैम में फंसी रिया चक्रवर्ती, एल्विश यादव-भारती सिंह, दिल्ली पुलिस ने भेजा समन
लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करने पर क्या होगा?
Pensioners Submit Life Cerificate: बता दें कि नवंबर महीने तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराने पर पेंशन बंद हो जाएगी। हालांकि यदि जीवन प्रमाण पत्र अगले महीने में जमा किया जाता है तो पेंशन भुगतान फिर से शुरू हो जाएगा और तब तक के सभी बकाया का भुगतान भी पेंशनभोगी को कर दिया जाएगा, लेकिन यह तभी संभव होगा, जब लाइफ सर्टिफिकेट 3 वर्षों के भीतर जमा किया जाए। यदि 3 वर्ष या उससे अधिक समय तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया जाता तो पेंशन संबंधित अधिकारी की परमिशन के बाद ही शुरू की जाएगी।




