रायपुर। हाईकोर्ट से आए फैसले के बाद शिक्षा विभाग ने ई-संवर्ग के प्राचार्यों की पदोन्नति और पदस्थापना प्रक्रिया को गति दे दी है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने इस संबंध में सभी संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग (छत्तीसगढ़) को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
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संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय के अनुसार व्याख्याता, व्याख्याता (एल.बी.) और प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला) से प्राचार्य (ई-संवर्ग) के पद पर पदोन्नत शिक्षकों की पदस्थापना अब काउंसिलिंग प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए सभी आवश्यक अभिलेख, तथ्यों एवं पदस्थापना संबंधी जानकारी को सटीक और त्रुटिरहित रूप में तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
सभी संभागीय संयुक्त संचालकों को कहा गया है कि संशोधित एवं सत्यापित जानकारी 10 नवंबर 2025 को पूर्वान्ह 11:00 बजे तक लोक शिक्षण संचालनालय में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत कराई जाए। इस कार्य हेतु प्रत्येक कार्यालय के स्थापना शाखा के सहायक संचालक एवं संबंधित जिलों के कक्ष लिपिकों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है, ताकि आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा किए जा सकें।
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संचालनालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी विद्यालय में SEJES (हिंदी/अंग्रेजी माध्यम) का उल्लेख पूर्व में भेजी सूची में दर्ज नहीं हुआ है, तो संशोधित जानकारी प्रपत्र-2 में पृथक रूप से अनिवार्य रूप से दी जाए। ऐसा करने से पदोन्नत प्राचार्यों की विषयानुसार और उपयुक्त पदस्थापना सुनिश्चित की जा सकेगी।




