रायपुर। छत्तीसगढ़ के नान घोटाला मामले में आरोपी रिटायर्ड IAS आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को स्पेशल कोर्ट से जमानत मिल गई है। दोनों अधिकारी 22 सितंबर को ED कोर्ट में सरेंडर किए गए थे और कोर्ट ने उन्हें 16 अक्टूबर तक ED की कस्टडी में भेजा था। रिमांड पूरी होने के बाद दोनों को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया।

सुप्रीम कोर्ट पहले ही दोनों को बेल दे चुकी थी। अब 7 दिसंबर को ED अपनी चार्जशीट कोर्ट में पेश करेगी और इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू होगी।
दोनों आरोपी सरेंडर करने के लिए पांच दिनों तक ED कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे। कोर्ट में सरेंडर की प्रक्रिया ED अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी हुई। इसके बाद दिल्ली स्थित ED हेड ऑफिस में उनसे पूछताछ की गई।
क्या है नान घोटाला
नागरिक आपूर्ति निगम में चावल, नमक और अन्य खाद्य पदार्थों के परिवहन और भंडारण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें मिली थीं। इन शिकायतों के आधार पर ACB और EOW ने 12 फरवरी 2015 को नान मुख्यालय और 28 अन्य स्थानों पर छापेमारी की।
छापेमारी के दौरान रायपुर मुख्यालय से पौने 2 करोड़ रुपए की नगदी बरामद की गई और कुल 3.50 करोड़ रुपए जब्त किए गए। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी इस दौरान कब्जे में लिए गए।
जांच के बाद ACB ने नान के मैनेजर समेत 16 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया। चालान में 213 गवाह बनाए गए और कुल 5 हजार पेज के दस्तावेज शामिल थे। दो रिटायर्ड IAS अधिकारियों के खिलाफ पूरक चालान केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद पेश किया गया।