रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी के लालपुर इलाके में स्थित NHMMI हॉस्पिटल का लाइसेंस कलेक्टर गौरव कुमार ने निलंबित कर दिया है। इतना ही नहीं लाइसेंस को निरस्त करने के लिए नोटिस और 20 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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12 सितंबर 24 को एयर एम्बुलेंस में ले जाते समय भारती देवी खेमानी की मृत्यु के मामले में की गई है। इस मामले की शिकायत पर जांच प्रतिवेदन अनुसार मरीज को बिना डॉक्टर के एम्बुलेंस में अस्पताल से एयरपोर्ट तक पहुंचाने के दरम्यान लापरवाही बरती गयी है। इसे नर्सिंग होम एक्ट के धाराओं का उल्लंघन है। अस्पताल प्रबंधन ने नर्सिंग होम एक्ट की धारा 9 (1) में उल्लेखित प्रावधान तथा मानक के स्थापना में विनिर्दिष्ट नियम के अनुसार अनुसूची (1) के (क) (3.2) (3.3) का उल्लंघन किया ।
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इसी तरह से एक्ट अध्याय 3 के धारा 12 का (1) का उल्लंघन किया जाना पाया गया है, जो कि अनुज्ञा पत्र के संबंध में बनाये गये प्रावधान का उल्लंघन करता है जो राशि रू. 20,000 के जुर्माने से दण्डनीय है। कलेक्टर ने संचालक स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. आदेशानुसार एन.एच.एम.एम.आई. हॉस्पिटल लालपुर, रायपुर का अनुज्ञा पत्र का निलंबन एवं निरस्तीकरण 30 दिवस का नोटिस जारी किया है। जुर्माने की राशि डिमांड ड्राफ्ट में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर में जमा करना होगा।




