प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana) स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। PMMY के तहत, सदस्य ऋण संस्थानों यानी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों द्वारा ₹10 लाख तक का संपार्श्विक-मुक्त संस्थागत ऋण प्रदान किया जाता है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana) की पात्रता
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए.
- कोई भी व्यक्ति, जो अन्यथा ऋण लेने के लिए पात्र है और उसके पास लघु व्यवसाय उद्यम के लिए व्यवसाय योजना है, योजना के तहत ऋण प्राप्त कर सकता है। वह विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में आय-सृजन गतिविधियों के लिए और तीन ऋण उत्पादों में कृषि से जुड़ी गतिविधियों के लिए ऋण प्राप्त कर सकता है।
- आवेदक के पास ऋण चूक का इतिहास नहीं होना चाहिए
- आवेदक का व्यवसाय कम से कम 3 वर्ष पुराना होना चाहिए।
- उद्यमी को 24 से 70 वर्ष की आयु वर्ग का होना चाहिए।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana) के लाभ
यह योजना तीन प्रकार के ऋण प्रदान करती है
शिशु (₹50,000 तक का ऋण)
किशोर (₹50,000 से अधिक और ₹5 लाख तक का ऋण)
तरुण (5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक का ऋण)।
मौजूदा छोटे व्यवसाय भी अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए उचित ब्याज दरों पर ऋण सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana) का आवेदन कैसे करें?
इच्छुक आवेदक आधिकारिक वेबसाइट www.udyamimitra.in पर जा सकते हैं
होम स्क्रीन पर ‘अभी आवेदन करें’ के विकल्प पर क्लिक करें।
‘नए उद्यमी’, ‘मौजूदा उद्यमी’ और ‘स्व-रोज़गार’ के बीच दिए गए विकल्पों में से चयन करें।
नए पंजीकरण के मामले में, ‘आवेदक का नाम’, ‘ईमेल आईडी’ और ‘मोबाइल नंबर’ जोड़ें।
ओटीपी जनरेट करें और रजिस्टर करें।
सरकार ने देशभर में PMMY के बारे में जागरूकता फैलाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। इनमें, अन्य बातों के अलावा, प्रिंट मीडिया, टीवी, रेडियो जिंगल, होर्डिंग्स, टाउन हॉल बैठकें, वित्तीय साक्षरता और जागरूकता शिविर, वित्तीय समावेशन के लिए विशेष अभियान आदि के माध्यम से प्रचार अभियान शामिल हैं। बैंक अपनी शाखाओं के माध्यम से और बैंकिंग संवाददाता के माध्यम से भी प्रचार करते हैं।




