Close Menu
KhabarwaadKhabarwaad
    Top Posts

    राजधानी के प्राचीन रावण भाटा मैदान में रॉयल डिज्नीलैंड मेला का शुभारंभ

    April 19, 2026

    “कागज शून्य, पानी फुल: पिकाडली ‘बियर फैक्ट्री’ में बड़ा खेल”

    April 17, 2026

    ‘औद्योगिक आतंकवाद’ का आरोप: जमीन विवाद से तंग किसान हाईटेंशन टावर पर चढ़ा

    March 16, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • राजधानी के प्राचीन रावण भाटा मैदान में रॉयल डिज्नीलैंड मेला का शुभारंभ
    • “कागज शून्य, पानी फुल: पिकाडली ‘बियर फैक्ट्री’ में बड़ा खेल”
    • ‘औद्योगिक आतंकवाद’ का आरोप: जमीन विवाद से तंग किसान हाईटेंशन टावर पर चढ़ा
    • हैवानियत की हद: एयर ब्लोअर से मजदूर के मलद्वार में भरी हवा, हालत नाजुक
    • डांस टीचर मर्डर मिस्ट्री सुलझी: 500 CCTV और 5000 मोबाइल नंबर खंगालने के बाद पुलिस के हाथ लगा नाबालिग आरोपी
    • रीवा के लिए खुशखबरी: अब रायपुर से सीधे मिलेगी फ्लाइट, 17 मार्च से उड़ान शुरू
    • एक धमाका… और सब खत्म: फ्रिज ब्लास्ट से लगी आग में बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत, परिवारों के लिए चेतावनी बन गया हादसा
    • मछली के इंतजार में बैठे थे मछुआरे, जाल से निकला सात फीट का मेहमान… तालाब किनारे मच गया हड़कंप
    Facebook X (Twitter) Instagram
    KhabarwaadKhabarwaad
    Friday, April 24
    • Home
    • छत्तीसगढ़
      • रायपुर संभाग
      • दुर्ग संभाग
      • बिलासपुर संभाग
      • बस्तर संभाग
      • सरगुजा संभाग
    • मध्यप्रदेश
    • राष्ट्रीय समाचार
    • अपराध
    • राजनीति
    • धर्म एवं समाज
    • अफसरशाही
    • खेल
    • मनोरंजन
    • स्वास्थ्य
    • राशिफल
    • Auto & Gadget
    KhabarwaadKhabarwaad
    Home » TRAI New Rule: मोबाइल कंपनियों के लिए सिरदर्द बनकर आ रहा TRAI का ये नियम, ग्राहकों को मोबाइल बिल में मिलेगी बंपर छूट

    TRAI New Rule: मोबाइल कंपनियों के लिए सिरदर्द बनकर आ रहा TRAI का ये नियम, ग्राहकों को मोबाइल बिल में मिलेगी बंपर छूट

    Shrikant BaghmareBy Shrikant BaghmareAugust 4, 2024 trending No Comments4 Mins Read
    TRAI New Rule

    TRAI New Rule:  TRAI समय-समय पर अपने नियमों में बदलाव करता रहता है। लोगों के मोबाइल एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए TRAI की तरफ से नए फैसले लिए जाते हैं। कई बार मोबाइल नेटवर्क यूजर्स को इससे परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन कई बार ये टेलीकॉम कंपनियों के लिए फायदेमंद भी होता है। TRAI ने एक ऐसा ही फैसला लिया है, जिससे यूजर्स को मुआवजा मिलने से लेकर हर चीज पर ध्यान रखा गया है।

    कई बार ऐसा देखा जाता है कि बारिश और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में मोबाइल यूजर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि शिकायत मिलने के बाद भी इसे ठीक नहीं किया जाता है। यही वजह है कि TRAI ने अब इसको लेकर एक डेडलाइन सेट कर दी है। ट्राई का कहना है कि अगर कोई टेलीकॉम कंपनी की तरफ से क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया जाता है तो इससे उन्हें मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है। पहले ये जुर्माना राशि 50 हजार रुपए थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। ऐसे में टेलीकॉम ऑपरेटरों को लिए ये घाटे का सौदा हो सकता है।

    Read Also-  SC-ST में क्रीमी लेयर पर चिराग पासवान ने खोला मोर्चा, कहा- SC के फैसले से सहमत नहीं, आज भी छुआछूत के आधार पर होता है भेदभाव

    पुराने नियमों में हुए बदलाव
    TRAI New Rule:  ट्राई की तरफ से पुराने नियमों भी बदलाव किए गए हैं। यहां जुर्माना राशि को अलग अलग रूप से डिवाइड किया गया है। साथ ही ब्रॉडबैंड और वायरलाइन, वायरलेस सेवा विनियम, 2024 का उल्लंघन करने पर ये राशि का भुगतान करना पड़ेगा। जुर्माना राशि के तौर पर 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए तक देने पड़ सकते हैं। यानी अब जुर्माना राशि भी अलग अलग प्रकार से तय किया गया है।

    फ्री में देनी होगी छूट
    ट्राई के नियम के मुताबिक, अगर किसी जिले में नेटवर्क आउटेज होती है टेलीकॉम कंपनियां उन्हें कनेक्शन की वैलिडिटी बढ़ाकर देगी और इसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस आउटेज की डेडलाइन 24 घंटे के लिए सेट की गई है। इसका मतलब है कि कोई नेटवर्क 24 घंटे तक ठप रहता है तो इसके लिए टेलीकॉम कंपनियों को इसका भुगतान करना पड़ेगा।

    12 घंटे को 1 दिन गिना जाएगा
    TRAI New Rule:  इस नियम से ग्राहकों को फायदा और टेलीकॉम कंपनियों को नुकसान होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई अगर कोई नेटवर्क लगातार 12 घंटे तक ठप रहता है तो इसे 1 दिन के रूप में गिना जाएगा। यानी अगर 12 घंटे तक नेटवर्क ठप रहेगा तो कंपनियों की तरफ से ग्राहकों को 1 दिन की ज्यादा वैलिडिटी दी जाएगी। इसे वैलिडिटी एक्सटेंशन कहा जा सकता है।

    Read Also-   इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में नहीं होगी SIT जांच, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

    ब्रॉडबैंड ऑपरेटरों पर भी ये नियम होगा लागू
    बता दें कि ये नियम सिर्फ मोबाइल कंपनियों पर ही नहीं, बल्कि ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स पर भी लागू होने वाला है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई ब्रॉडबैंड की सर्विस लगातार 3 दिन तक खराब रहती है तो इसके लिए इसके बदले प्रोवाइडर्स को मुआवजा देना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि ये नियम काफी सख्त होने वाला है।

    6 महीने के भीतर लागू होगा नियम
    ट्राई का कहना है कि मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स की वेबसाइट पर अब मैप होना चाहिए, जिससे यूजर्स को ये समझने में आसानी हो कि कंपनी का नेटवर्क कहां तक उपलब्ध है और इसे कैसे अप्लाई किया जा सकता है। यानी यूजर्स अब मैप के जरिए अपने इलाके के बारे में पूरी जानकारी ले पाएंगे। ट्राई के ये नियम 6 महीने के अंदर लागू किए जाएंगे और सभी कंपनियों को इसे फॉलो किया जाएगा।

    • Get News Portal Website @Rs.5999 | WhatsApp on +91 8871571321
    • Get Web Hosting @Rs49 | Visit - HostRT.in
    dth new rules new rules new rules for sim card sim card new rules trai new rules trai new rules for cable tv trai new rules for dth trai rules
    Share. Facebook Twitter LinkedIn Email Telegram WhatsApp
    Shrikant Baghmare
    • Website

    Keep Reading

    माटी की बेटियाँ, समाज की आवाज: जल, जंगल और जमीन की लड़ाई से नेतृत्व तक का सफर

    Chandra Grahan 2026: कुछ घंटों बाद लगेगा चंद्र ग्रहण, गर्भवती महिलाएं भूलकर भी न करें ये गलतियां

    आज से बिना सिम के नहीं चलेगा WhatsApp, इन यूजर्स को पड़ेगा असर, यहां जाने इस नए नियम के बारे में

    देश में 1 अप्रैल से बिकेगा E20 पेट्रोल, गाड़ियों के माइलेज में होगा इतना असर, पढ़ें पूरी खबर

    पुलवामा हमले की 7वीं बरसी पर शहीदों को नमन, लेथपोरा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम

    डर नहीं, विश्वास की बात: पीएम मोदी से आज जुड़ेंगे देश के करोड़ों छात्र

    Add A Comment

    Comments are closed.

    Khabarwaad Vacancy

    Pages

    • Home
    • About Us
    • Privacy Policy
    • Contact Us

    Categories

    • छत्तीसगढ़
    • मध्यप्रदेश
    • राष्ट्रीय समाचार
    • अपराध
    •  
    • खेल
    • राजनीति
    • धर्म एवं समाज
    • मनोरंजन

    Owner / Editor Details :- 

    Name :- Shrikant Baghmare

    Contact :- 6264 390 985

    Email :- khabarwaadnews@gmail.com

     

    © 2026 Maintained By RTISPL
    • Home
    • About Us
    • Privacy Policy
    • Terms of service
    • Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.