बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी के स्टंट और बर्थडे सेलिब्रेशन के वायरल वीडियो पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव से शपथपत्र के साथ यह बताने को कहा है कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है। अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी।
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वायरल वीडियो बना विवाद का कारण
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह वीडियो अंबिकापुर के सरगवां पैलेस होटल का है, जहां डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी फरहीन का जन्मदिन मनाया जा रहा था। वायरल वीडियो में फरहीन और उनकी सहेलियां डीएसपी की निजी XUV700 कार (क्रमांक CG 15 EF 3978) की बोनट, सनरूफ और डिक्की पर बैठकर स्टंट करती दिख रही हैं। कार पर नीली बत्ती भी लगी हुई थी, जो केवल सरकारी अधिकारियों के लिए अनुमन्य होती है।

पुलिस ने की जांच, दर्ज हुई एफआईआर
वीडियो के वायरल होने के बाद गांधीनगर पुलिस ने मामले की जांच की। जांच में सामने आया कि कार के दरवाजे, डिक्की और सनरूफ को खोलकर उसमें सवार लोग सड़क पर लापरवाहीपूर्वक यात्रा कर रहे थे। यह कृत्य मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177, 184 और 281 के तहत केस दर्ज किया है। हालांकि, अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि किसे आरोपी बनाया गया है।
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हाईकोर्ट ने पूछा – क्या कार्रवाई की गई?
हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव से पूछा है कि पुलिस अधिकारी की पत्नी और अन्य महिलाओं द्वारा किए गए इस सार्वजनिक स्टंट पर अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई में शपथपत्र के माध्यम से जवाब प्रस्तुत किया जाए।




