रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 3200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए आबकारी विभाग के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान 6 पूर्व अधिकारियों सहित 28 अफसरों को शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दे दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी।
दरअसल, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने 29 अफसरों को इस घोटाले का आरोपी बनाया था। आरोप है कि वर्ष 2019 से 2023 के बीच इन अधिकारियों ने करीब 90 करोड़ रुपये की अवैध वसूली की। इससे पहले हाईकोर्ट ने 18 अगस्त को सभी आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद सभी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
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जानकारी के मुताबिक, 29 में से 7 अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि बाकी 22 अफसरों को सरकार ने निलंबित कर दिया है। EOW की चार्जशीट में यह भी खुलासा हुआ है कि घोटाले की राशि 2100 करोड़ नहीं, बल्कि 3200 करोड़ रुपये है।
इन अधिकारियों को बनाया गया है आरोपी
- जनार्दन कौरव, सहायक जिला आबकारी अधिकारी
- अनिमेष नेताम, उपायुक्त आबकारी
- विजय सेन शर्मा, उपायुक्त आबकारी
- अरविंद कुमार पाटले, उपायुक्त आबकारी
- प्रमोद कुमार नेताम, सहायक आयुक्त आबकारी
- रामकृष्ण मिश्रा, सहायक आयुक्त आबकारी
- विकास कुमार गोस्वामी, सहायक आयुक्त आबकारी
- इकबाल खान, जिला आबकारी अधिकारी
- नितिन खंडुजा, सहायक जिला आबकारी अधिकारी
- नवीन प्रताप सिंह तोमर, सहायक आयुक्त आबकारी
- मंजुश्री कसेर, सहायक आबकारी अधिकारी
- सौरभ बख्शी, सहायक आयुक्त आबकारी
- दिनकर वासनिक, सहायक आयुक्त आबकारी
- मोहित कुमार जायसवाल, जिला आबकारी अधिकारी
- नीतू नोतानी ठाकुर, उपायुक्त आबकारी
- गरीबपाल सिंह दर्दी, जिला आबकारी अधिकारी
- नोहर सिंह ठाकुर, उपायुक्त आबकारी
- सोनल नेताम, सहायक आयुक्त आबकारी
- प्रकाश पाल, सहायक आयुक्त आबकारी
- अलेख राम सिदार, सहायक आयुक्त आबकारी
- आशीष कोसम, सहायक आयुक्त आबकारी
- ए.के. सिंह, जिला आबकारी अधिकारी (सेवानिवृत्त)
- राजेश जायसवाल, सहायक आयुक्त आबकारी
- जे.आर. मंडावी, जिला आबकारी अधिकारी (सेवानिवृत्त)
- जी.एस. नुरुटी, सहायक आयुक्त आबकारी (सेवानिवृत्त)
- देवलाल वैद्य, जिला आबकारी अधिकारी (सेवानिवृत्त)
- ए.के. अनंत, जिला आबकारी अधिकारी (सेवानिवृत्त)
- वेदराम लहरे, सहायक आयुक्त आबकारी (सेवानिवृत्त)
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एल.एल. ध्रुव, सहायक आयुक्त आबकारी (सेवानिवृत्त)




