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    Home » हाईकोर्ट से अमित बघेल को बड़ी राहत: गिरफ्तारी की मांग करने वाली याचिका खारिज

    हाईकोर्ट से अमित बघेल को बड़ी राहत: गिरफ्तारी की मांग करने वाली याचिका खारिज

    Shrikant BaghmareBy Shrikant BaghmareNovember 22, 2025 बिलासपुर संभाग No Comments2 Mins Read
    अमित बघेल आज कर सकते हैं सरेंडर, कोर्ट परिसर में सुरक्षा कड़ी, पुलिस ने गिरफ्तारी की तैयारी भी पूरी की

    बिलासपुर। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल पर कथित हेट स्पीच के आरोपों को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता अमित अग्रवाल ने बघेल की तत्काल गिरफ्तारी, पुलिस जांच की निगरानी और समयबद्ध कार्रवाई की मांग की थी।

    मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि न्यायालय किसी भी चल रही आपराधिक जांच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी का सीधा निर्देश जारी किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि जांच के तौर-तरीकों पर निगरानी जैसे आदेश देना आपराधिक जांच का ‘‘माइक्रो मैनेजमेंट’’ होगा, जो न्यायिक दायरे से बाहर है।

    Read Also-  क्रिश्चियन कॉलेज की जमीन विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: कलेक्टर का नोटिस वैध, कॉलेज को जवाब देना अनिवार्य

    राज्य सरकार पर देरी का आरोप, सरकार ने खारिज किए दावे
    रायपुर के अवंती विहार निवासी याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि अमित बघेल लगातार सिंधी, जैन और अग्रवाल समुदायों के खिलाफ भड़काऊ बयान देते हैं। उनके विरुद्ध रायपुर से लेकर जगदलपुर तक कई एफआईआर दर्ज हैं, बावजूद इसके राज्य सरकार कार्रवाई में जानबूझकर देरी कर रही है।

    राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में बताया गया कि सभी दर्ज एफआईआर पर कानूनन प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई जारी है और जांच में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही। सरकार ने निष्क्रियता के आरोपों को निराधार करार दिया।

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