इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है. जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई कराने की इजाजत हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को दे दी है. हालांकि, कोर्ट ने मस्जिद में केवल बाहरी दीवारों पर रंगाई-पुताई कराने की अनुमति कमेटी को दी है.
इसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मस्जिद की बाहरी दीवार पर लाइटनिंग भी लगाई जा सकती है, लेकिन बिना किसी ढांचे को नुकसान पहुंचाए. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने ये आदेश दिया है. हाईकोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष यानी कि जामा मस्जिद कमेटी को बड़ी राहत मिली है. अब अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी.
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आपको बता दें कि रमजान शुरू होने से पहले मस्जिद कमेटी ने एएसआई और प्रशासन से जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई की इजाजत मांगी थी. लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था. जिसके बाद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया, जिसपर हिंदू पक्ष ने नाराजगी जताई थी. हिंदू पक्ष ने आरोप लगाया था कि रंगाई-पुताई के बहाने मस्जिद के निर्माण में छेड़छाड़ की जा सकती है.
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सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एएसआई से रिपोर्ट मांगी थी. जिसपर एएसआई ने कहा था कि मस्जिद की रंगाई-पुताई की अभी जरूरत नहीं है, साफ-सफाई कराई जा सकती है. हालांकि, अब कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई की अनुमति दे दी है. साथ में हिदायत भी दी है.




