रायपुर। रायपुर नगर निगम ने शहर में पांच दिनों तक मांस और मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर जारी आदेश के अनुसार 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 16 अगस्त (कृष्ण जन्माष्टमी), 19 अगस्त (पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस), 26 अगस्त (गणेश चतुर्थी) और 27 अगस्त (पर्युषण का अंतिम दिवस) को नगर निगम क्षेत्र में सभी पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी।
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निगम स्वास्थ्य अधिकारी प्रीति सिंह ने बताया कि यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देश पर लिया गया है। इन तिथियों पर जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक क्षेत्र में सतत निगरानी रखेंगे, ताकि आदेश का सख्ती से पालन हो सके।
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महापौर मीनल चौबे ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित दिनों में होटलों या किसी प्रतिष्ठान में मांस-मटन बेचते पाए जाने पर माल जब्त किया जाएगा और संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए नगर निगम ने विशेष निगरानी टीमों का गठन किया है। शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित दुकान को सील भी किया जाएगा।




