Chhattisgarh Breaking News: छत्तीसगढ़ सरकार ने नगर पालिका अधिनियम में बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश में अब महापौर चुनाव अब प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। बता दें कि कांग्रेस सरकार ने महापौर चुनाव के नियमों में बदलाव किए थे। अब भाजपा सरकार ने फिर नगर पालिका अधिनियम में बदलाव कर दिया है। अब महापौर चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। यह फैसला पिछली कैबिनेट की बैठक में लिया गया था। फैसले में बाद अब सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है।
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5 साल पहले कांग्रेस सरकार ने किया था संशोधन
Chhattisgarh Breaking News: 2018 में कांग्रेस की सरकार आई और भूपेश बघेल सीएम बने तो उन्होंने नियम में संशोधन किया था। भूपेश कार्यकाल से पहले जनता ही पार्षदों के साथ मेयर को चुनती थी, लेकिन नियम में संशोधन करके तत्कालीन सीएम ने पार्षद को महापौर चुनने का हक दे दिया था। कांग्रेस सरकार में किए गए नियम संशोधन का बीजेपी नेताओं ने विरोध किया था। अब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद इस नियम को बदल दिया गया है। अब फिर जनता महापौर का चुनाव करेगी।







