बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में पदस्थ एक आरक्षक पर कॉलेज छात्रा से दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता अनुसूचित जनजाति समुदाय से है और बलरामपुर में रहकर बीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी।

जानकारी के मुताबिक, जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र की रहने वाली 21 वर्षीय छात्रा अपने रिश्तेदारों (पति-पत्नी) के साथ रह रही थी, जो स्वयं बलरामपुर पुलिस में पदस्थ हैं। इसी दौरान उसका परिचय पुलिस लाइन के वाहन शाखा में पदस्थ आरक्षक सत्येंद्र पाठक से हुआ।
पहली घटना 22 फरवरी 2025 को
22 फरवरी को जब छात्रा के रिश्तेदार ड्यूटी पर गए थे, तभी आरक्षक सत्येंद्र पाठक घर में घुस आया और छात्रा से दुष्कर्म किया। जब छात्रा ने घटना की जानकारी रिश्तेदारों को दी, तो आरोपी ने दोबारा ऐसी हरकत न करने की कसम खाकर मामला दबा दिया।
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दोबारा रेप और धमकी
करीब दो सप्ताह बाद आरोपी ने छात्रा को अकेला पाकर अपने क्वार्टर ले जाकर फिर से दुष्कर्म किया और किसी को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी। डर के कारण छात्रा ने पढ़ाई छोड़ दी और घर लौट गई।
पुलिस ने नहीं दर्ज की रिपोर्ट
अप्रैल में पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर अपने परिजनों को पूरी घटना बताई और थाने में शिकायत की, लेकिन बलरामपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की।
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IG के निर्देश पर दर्ज हुई FIR
इसके बाद छात्रा ने सरगुजा आईजी को लिखित शिकायत दी। आईजी के निर्देश पर बगीचा पुलिस ने 22 सितंबर 2025 को आरोपी आरक्षक सत्येंद्र पाठक के खिलाफ शून्य पर एफआईआर दर्ज की। उस पर धारा 332(ख) एवं 64(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। केस डायरी बलरामपुर कोतवाली को भेज दी गई है और फिलहाल मामले की जांच जारी है।