बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से विस्तृत पक्ष रखा गया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली सुनवाई की तारीख 15 सितंबर तय की है।

चैतन्य बघेल ने अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उनका तर्क है कि उनकी गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई है और उनकी हिरासत पूरी तरह गैरकानूनी है।
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इससे पहले 2 सितंबर को भी हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी, जिसमें ईडी ने अपने तर्क प्रस्तुत किए थे। आज की सुनवाई में भी ईडी की ओर से दलीलें दी गईं, जिसके बाद अदालत ने अगली तारीख निर्धारित की।
गौरतलब है कि चैतन्य बघेल ने गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देते हुए पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह देते हुए याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है।