गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। मामूली विवाद के बाद पुत्र की धारदार हथियार से हत्या करने वाले पिता को एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गौरेला थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 सावंतपुर निवासी राजेन्द्र साठे उर्फ राजू ने अगस्त में अपने पुत्र दिनकर राव पर चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था।
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गौरेला पुलिस ने धारा 103/1 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में चालान पेश किया। त्वरित न्यायिक प्रक्रिया के तहत द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रा रोड एकता अग्रवाल ने मात्र सात महीने में फैसला सुनाते हुए राजेन्द्र साठे को दोषी करार दिया। उन्हें आजीवन कारावास के साथ पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा दी गई। इस मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की। यह फैसला न्याय की समयबद्धता का उदाहरण माना जा रहा है।
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