नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी है तथा उनकी सजा निलंबित कर दी है। हालांकि, इस जमानत के कारण उनकी तत्काल रिहाई नहीं होगी, क्योंकि वह पीड़िता के पिता की हत्या के एक अन्य मामले में 10 वर्ष की सजा काट रहे हैं।
कोर्ट ने जमानत की शर्तों में सेंगर को पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आने, जमानत अवधि के दौरान दिल्ली में ही रहने तथा हर सोमवार को पुलिस के समक्ष रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा सेंगर पीड़िता को किसी भी प्रकार की धमकी नहीं देंगे तथा अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करेंगे।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत तत्काल रद्द कर दी जाएगी। सेंगर को 15 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत प्रदान की गई है।
गौरतलब है कि निचली अदालत ने उन्नाव रेप मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पीड़िता के पिता की हत्या के अलग मामले में मिली 10 वर्ष की सजा के कारण वह अभी भी जेल में रहेंगे।




